राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2024 | राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना 2024 | Krishi Yantra Yojana Rajasthan 2024: राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है जिसे राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करना है ताकि वे अपनी कृषि गतिविधियों को अधिक कुशल और उत्पादक बना सकें।
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राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना का उद्देश्य
Krishi Yantra Yojana Rajasthan के उद्येश्यों का वर्णन नीचे किया गया हैं:
- उन्नत कृषि यंत्रो के उपयोग से समय व श्रम की बचत
- किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- किसानों की कृषि गतिविधियों को अधिक कुशल और उत्पादक बनाना।
- कृषि उत्पादन में वृद्धि करना।
- रोजगार के अवसर पैदा करना।
- किसानों की आय में वृद्धि करना।
राराजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का महत्व
राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना से किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी और उनकी कृषि गतिविधियाँ अधिक कुशल और उत्पादक बनेंगी। साथ ही, इस योजना से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना 2024: के लाभ
- राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अधिकतम 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- सब्सिडी की राशि कृषि यंत्र की कीमत और किसान की आर्थिक स्थिति के आधार पर तय की जाएगी।
- सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसानों को संबंधित कृषि विभाग में आवेदन करना होगा।
- आवेदन करने के बाद कृषि विभाग के अधिकारी किसान की कृषि भूमि का निरीक्षण करेंगे और कृषि यंत्र खरीदने की आवश्यकता का आकलन करेंगे।
- सब्सिडी की राशि किसान के बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी।
- किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए स्वयं भी कुछ राशि का योगदान करना होगा।
- किसानों को कृषि यंत्रों का उपयोग करके अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ाना होगा।
राजस्थान कृषि यंत्र योजना के अंतर्गत अनुदान राशि
- Krishi Yantra Yojana Rajasthan (राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना) के अंतर्गत अनुमोदित कृषि यंत्रों को क्रय करने पर किसानों को उनकी श्रेणी के अनुसार अधिकतम 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।
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राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना: पात्रता एवं चयन प्रक्रिया
- राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए।
- किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर होनी चाहिए।
- आवेदक किसान के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि हो, अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना आवश्यक है।
- ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिये ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिये।
- एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 वर्ष की कालावधि में केवल 1 बार ही अनुदान देय होगा। एक कृषक को 1 वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा।
- राजकिसान पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का रैण्डमाईजेषन उपरान्त ऑनलाईन वरीयता क्रम के आधार पर निस्तारण किया जायेगा।
- किसान को कृषि यंत्र खरीदने के लिए स्वयं भी कुछ राशि का योगदान करना होगा।
Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana | राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड से कृषक का बैंक खाता जुड़ा हुआ हो
- बैंक डायरी जिसमें अनुदान प्राप्त करना है
- जमाबंदी नकल
- ट्रैक्टर की RC
- मोबाइल नंबर चालू हालत में
- लघु व सीमांत किसान होने पर लघु सीमांत किसान प्रमाण पत्र
Krishi Yantra Subsidy Yojana Rajasthan: आवेदन प्रक्रिया
- कृषक स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।
- आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदन के समय दस्तावेज- आधार कार्ड / जनाधार कार्ड , जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो), जाति प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र (आर.सी.) की प्रति (ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए अनिवार्य)।
- आवेदन पत्र जमा करने के बाद कृषि विभाग के अधिकारी किसान की कृषि भूमि का निरीक्षण करेंगे और कृषि यंत्र खरीदने की आवश्यकता का आकलन करेंगे।
- सब्सिडी की राशि किसान के बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी।
Krishi Yantra Subsidy Yojana Rajasthan: आपूर्ति स्त्रोत
- राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता, जिनकी सूची राजकिसान साथी पोर्टल पर प्रदर्शित हो, से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा।
Free Krishi Yantra Yojana: कृषि यंत्रों का क्रय
- कृषि यंत्रों का क्रय कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही करें
- स्वीकृति की जानकारी मोबाइल संदेश / अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिल सकेगी।
Rajasthan Krishi Yantra Yojana 2024: अनुदान का विवरण
योजनावार एवं यंत्रों की श्रेणीवार देय अनुदान का विवरण
क्र.स. | योजना/ गतिविधि | एस.एम.ए.एम./एन.एफ.एस.एम. (तिलहन) | ||
यंत्रीकरण (ट्रेक्टर /पावर ऑपरेटेड यंत्र) | हार्सपावर रेन्ज | SC/ST/लघु/सीमान्त व महिला कृषक | अन्य श्रेणी के कृषक | |
1 | सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल | 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000-28,000 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12,000-22,400 रु. जो भी कम हो * |
2 | डिस्क प्लाऊ/ डिस्क हैरो | 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 20,000-50,000 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 16,000-40,000 रु. जो भी कम हो * |
3 | रोटोवेटर | 20 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 42,000-50,400 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 34,000-40,300 रु. जो भी कम हो * |
4 | मल्टी क्रॉप थ्रेसर | 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000-1,00,000 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 25,000-80,000 रु. जो भी कम हो * |
5 | रिज फरो प्लांटर/ मल्टी क्रॉप प्लांटर/ टेªक्टर ऑपरेटेड रिपर | 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000-75,000 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 24,000-60,000 रु. जो भी कम हो * |
6 | चिजल प्लाऊ | 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000-20,000 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 8,000-16,000 रु. जो भी कम हो * |
* उपरोक्त वर्णित कृषि यंत्रों पर अधिकतम अनुदान की सीमा उनके ट्रैक्टर/पावर टिलर/शक्ति चलित यंत्र की बी.एच.पी. क्षमता पर आधारित है। | ||||
नोट- 1. अन्य सभी अनुमोदित कृषि यंत्रों पर अनुदान सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) के प्रावधानों के अनुरूप देय होगा। 2. एन.एफ.एस.एम. (गेहूं एवं दलहन) योजनान्तर्गत रोटावेटर/टर्बो सीडर, मल्टीक्रोप थ्रेसर, सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, डिस्क हैरो/डिस्क प्लो इत्यादि कृषि यंत्रों पर एस.एम.ए.एम. योजना के प्रावधानों के अनुसार अनुदान देय है। |
राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के अंतर्गत अनुदान का भुगतान
- कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जायेगा।
- सत्यापन के समय क्रय बिल प्रस्तुत करना होगा।
- अनुदान का भुगतान कृषक के बैंक खाते में ऑनलाईन ही होगा।
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Important Links
खेत तलाई अनुदान योजना के लिए आवेदन करने का लिंक | आवेदन लिंक |
खेत तलाई अनुदान योजना राजस्थान 2023-2024 के लिए आवेदन कैसे करें (विडिओ देखें) | देखें |
FAQ
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना में मिलने वाले लाभ की मात्रा?
अनुमोदित कृषि यंत्रों को क्रय करने पर कृषकों की श्रेणी के अनुसार अधिकतम 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान।
राजस्थान कृषि यंत्र योजना पर आवेदन कैसे करें?
आप नजदीकी ई मित्र केंद्र पर या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
राजस्थान कृषि यंत्र योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
राजस्थान की कृषि यंत्र योजना का लाभ राजस्थान के किसान उठा सकते हैं जिनके नाम पर 3 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है।
राजस्थान कृषि यंत्र योजना में सब्सिडी कितनी मिलेगी?
अनुमोदित कृषि यंत्रों को क्रय करने पर कृषकों की श्रेणी के अनुसार अधिकतम 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलता है।
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