Dayalu Yojana Haryana Online Apply 2024 | हरियाणा दयालु योजना | Dayalu Yojana Haryana in Hindi | Dayalu Yojana Kya Hai : हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के अंत्योदय परिवारों को उनके किसी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना हरियाणा की शुरूआत की है। इस योजना के अंतर्गत PPP में सत्यापित आय के आधार पर 1,80,000 रूपये तक की आय सीमा वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है
हरियाणा राज्य सरकार ने अंत्योदय परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत सी अन्य सरकारी योजनाएं भी शुरू शुरू की हुई हैं। इन योजनाओं में हरियाणा सरकार ने दयालु योजना हरियाणा के नाम से एक और योजना को जोड़ा है।
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Dayalu Yojana Haryana 2024 | हरियाणा दयालु योजना को पंडित दीन दयाल उपाध्याय अन्त्योदय परिवार सुरक्षा योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य सरकार अंत्योदय परिवारों को उनके परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, ताकि पीछे रहे सदस्यों को किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़ें ओर उनका गुजर बसर व बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए ।
हरियाणा सरकार Dayalu Yojana Haryana के माध्यम से अपनी तरफ से ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ।
यदि आप हरियाणा के अंत्योदय परिवार से हैं और दयालु योजना हरियाणा के लाभ उठाकर आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेख को पढ़ें, यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा।
आपको Dayalu Yojana Haryana का लाभ उठाने के लिए, इस योजना से संबंधित सभी जानकारी जैसे Dayalu Yojana Haryana (Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana) के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, योजना की पात्रता, कोन से दस्तावेज चाहियें और अन्य जानकारी को प्राप्त करना होगा।
इस लेख को पढ़ कर आप सभी जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।
हरियाणा दयालु योजना (Dayalu Yojana Haryana 2024) के अंतर्गत क्या सहायता प्राप्त होती है ?
हरियाणा दयालु योजना (पंडित दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना – DDUAPSY) के अंतर्गत, अंत्योदय परिवार के किसी सदस्य की प्राकृतिक मृत्यु, कुदरती मृत्यु या किसी दुर्घटना के कारण ऐसे परिवार के किसी सदस्य को दिव्यांगता हो जाती है, तो ऐसे सदस्यों को हरियाणा सरकार 1,00,000 रुपये से लेकर 5,00,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह सहायता राशि विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को उनकी आयु ओर पारिवारिक जिम्मेवारी को देखते हुए भिन्न-भिन्न दी जाएगी।
हरियाणा सरकार ने राज्य द्वारा चलाई गई सभी बीमा योजनाओं के सुचारु संचालन व सभी प्रक्रियाओं को सरलतापूर्वक लागू करने के लिए HPSN (हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास) की स्थापना की है। हरियाणा दयालु योजना को HPSN के माध्यम से ही लागू किया जाएगा। यह न्यास योजनाओं से संबंधित शिकायतें व समयबद्ध तरीके से योजनाओं के लाभ लाभार्थियों तक पहुंचना सुनिश्चित करेगा।
हरियाणा दयालु योजना 2024 | Dayalu Yojana Haryana 2024 Overview:
योजना का नाम | हरियाणा दयालु योजना |
लाभार्थी | हरियाणा के अंत्योदय परिवार (स्थाई) |
आयु सीमा | 5 साल से 60 साल के बीच |
आय सीमा | 1,80,000 या उससे कम |
आवेदन कैसे करें | Online |
Dayalu Yojana Haryana Objective | हरियाणा दयालु योजना के मुख्य उदेश्य
राज्य के पात्र निवासियों(अन्तोदया परिवारों) को किसी सदस्य की मृत्यु या दिव्यंगता की स्थिति में सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
Dayalu Yojana Haryana (DDUAPSY) | दयालु योजना हरियाणा के लाभ
- हरियाणा दयालु योजना का लाभ राज्य के सभी अंत्योदय परिवारों को प्रदान किया जाएगा, जो हरियाणा के स्थायी नागरिक हों।
- अंत्योदय परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर या दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत आयु वर्ग के हिसाब से अलग अलग सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- हरियाणा दयालु योजना के माध्यम से 1,80,000 तक आय वाले अंत्योदय परिवारो को सदस्य की मृत्यु या अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान कर आर्थिक स्थिति मजबूत किया जाएगा।
दयालु योजना हरियाणा के अंतर्गत आयु के आधार पर प्रदान किए जाने वाले आर्थिक लाभ
Dayalu Yojana Haryana (DDUAPSY) | हरियाणा दयालु योजना की पात्रता
- परिवार पहचान पत्र का होना जरूरी है। इस योजना को भी अन्य योजनाओं की तरह ही परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है।
- आय पीपीपी हरियाणा में सत्यापित होनी चाहिए।
- आय 1,80,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- लाभार्थी की आयु 5 साल से 60 साल के बीच हो।
Dayalu Yojana Yojana | दयालु योजना हरियाणा के लिए जरूरी दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र / Family Id
- बैंक अकाउन्ट पासबुक / Bank Account Passbook
- आवेदक का आधार कार्ड / Beneficiary Aadhar Card
- मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड
- मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र / Death Certificate
- दिव्यांगता का प्रमाण पत्र / Handicap Certificate
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र / Income Certificate
- मूल निवास प्रमाण पत्र / Haryana Permanent Resident Address Proof
- रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ / Passport Size Color Photograph
- मोबाइल नंबर / Mobile Number for getting OTP
Dayalu Yojana Haryana Online Apply | दयालु योजना हरियाणा के लिए आवेदन कैसे करें
- Visit Dayalu Yojana Haryana website portal: https://dapsy.finhry.gov.in/
- Click Apply Scheme in Website Menu
- PPP Number डालें उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पर आया OTP भरना होगा।
- Dayalu Yojana Application Form में मांगी गई आवश्यक जानकारी भरें।
- मृत्यु अथवा स्थाई विकलांगता प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी भरें ओर Certificate attach करें।
- Click Submit
दयालु योजना में क्लेम कैसे करें? (DAYALU Yojana Claim Process)
- इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी अथवा आवेदक द्वारा योजना के आधिकारिक पोर्टल / Website पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- मृत्यु/प्राकृतिक मृत्यु/स्थायी अक्षमता/दिव्यंगता के मामले में लाभ प्राप्ति दावा तीन महीने के भीतर किया जाना चाहिए।
- मृत्यु(मुखिया के अलावा) के मामले में, सहायता राशि परिवार के मुखिया के बैंक खाते में जमा की जाएगी, जो पीपीपी में पंजीकृत होगा या परिवार के मुखिया के आधार नंबर से जुड़ा होगा।
- स्थायी अक्षमता की स्थिति में, सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी, जो पीपीपी डेटाबेस में पंजीकृत होगा या परिवार के मुखिया के आधार नंबर से जुड़ा होगी।
- पीपीपी में परिवार के मुखिया की मृत्यु/स्थायी अक्षमता के मामले में, सहायता राशि को पीपीपी में 60 वर्ष से कम आयु के परिवार के सबसे वयस्क सदस्य के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
Important Links
Dayalu Yojana Haryana / हरियाणा दयालु योजना Official Website | Dayalu Yojana Website |
Dayalu Yojana Haryana Online Apply Link | Apply Online |
Dayalu Yojana Haryana Status Track | Track Status |
FAQ
दयालु योजना क्या है?
‘दयालु योजना’ के तहत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1 लाख 80 हज़ार रुपए तक आय वाले परिवारों के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना को हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा लागू किया जाएगा।
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