Dayalu Yojana Haryana Online Apply 2024 | हरियाणा दयालु योजना | Dayalu Yojana Haryana in Hindi | Dayalu Yojana Kya Hai : हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के अंत्योदय परिवारों को उनके किसी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना हरियाणा की शुरूआत की है। इस योजना के अंतर्गत PPP में सत्यापित आय के आधार पर 1,80,000 रूपये तक की आय सीमा वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है
हरियाणा राज्य सरकार ने अंत्योदय परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत सी अन्य सरकारी योजनाएं भी शुरू शुरू की हुई हैं। इन योजनाओं में हरियाणा सरकार ने दयालु योजना हरियाणा के नाम से एक और योजना को जोड़ा है।
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Dayalu Yojana Haryana 2024 | हरियाणा दयालु योजना को पंडित दीन दयाल उपाध्याय अन्त्योदय परिवार सुरक्षा योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य सरकार अंत्योदय परिवारों को उनके परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, ताकि पीछे रहे सदस्यों को किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़ें ओर उनका गुजर बसर व बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए ।
हरियाणा सरकार Dayalu Yojana Haryana के माध्यम से अपनी तरफ से ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ।
यदि आप हरियाणा के अंत्योदय परिवार से हैं और दयालु योजना हरियाणा के लाभ उठाकर आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेख को पढ़ें, यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा।
आपको Dayalu Yojana Haryana का लाभ उठाने के लिए, इस योजना से संबंधित सभी जानकारी जैसे Dayalu Yojana Haryana (Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana) के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, योजना की पात्रता, कोन से दस्तावेज चाहियें और अन्य जानकारी को प्राप्त करना होगा।
इस लेख को पढ़ कर आप सभी जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।
हरियाणा दयालु योजना (पंडित दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना – DDUAPSY) के अंतर्गत, अंत्योदय परिवार के किसी सदस्य की प्राकृतिक मृत्यु, कुदरती मृत्यु या किसी दुर्घटना के कारण ऐसे परिवार के किसी सदस्य को दिव्यांगता हो जाती है, तो ऐसे सदस्यों को हरियाणा सरकार 1,00,000 रुपये से लेकर 5,00,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह सहायता राशि विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को उनकी आयु ओर पारिवारिक जिम्मेवारी को देखते हुए भिन्न-भिन्न दी जाएगी।
हरियाणा सरकार ने राज्य द्वारा चलाई गई सभी बीमा योजनाओं के सुचारु संचालन व सभी प्रक्रियाओं को सरलतापूर्वक लागू करने के लिए HPSN (हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास) की स्थापना की है। हरियाणा दयालु योजना को HPSN के माध्यम से ही लागू किया जाएगा। यह न्यास योजनाओं से संबंधित शिकायतें व समयबद्ध तरीके से योजनाओं के लाभ लाभार्थियों तक पहुंचना सुनिश्चित करेगा।
योजना का नाम | हरियाणा दयालु योजना |
लाभार्थी | हरियाणा के अंत्योदय परिवार (स्थाई) |
आयु सीमा | 5 साल से 60 साल के बीच |
आय सीमा | 1,80,000 या उससे कम |
आवेदन कैसे करें | Online |
राज्य के पात्र निवासियों(अन्तोदया परिवारों) को किसी सदस्य की मृत्यु या दिव्यंगता की स्थिति में सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
Dayalu Yojana Haryana / हरियाणा दयालु योजना Official Website | Dayalu Yojana Website |
Dayalu Yojana Haryana Online Apply Link | Apply Online |
Dayalu Yojana Haryana Status Track | Track Status |
‘दयालु योजना’ के तहत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1 लाख 80 हज़ार रुपए तक आय वाले परिवारों के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना को हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा लागू किया जाएगा।