Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना | हरियाणा कन्यादान योजना 2024 – Haryana, Know Now
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MukhyaMantri Vivah Shagun Yojana Haryana | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा में शादी करने वाली महिलाओं के माता पिता को आर्थिक मदद प्रदान करती है। यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई एक बहुत ही महत्वकांक्षी गरीब परिवार की बच्चियों को केंद्र में रख कर बनाई गई योजना है। इस योजना की शुरुआत से गरीब माँ बाप के सिर से बहुत बड़ा बोझ सरकार ने हल्का करनें की कोशिश की है। इस योजना की जितनी सरहना की जाए उतनी कम है।
इस योजना के आने से गरीब माता पिता भी अपनी लड़कियों की शादी बड़े ही गोरवपूर्ण तरीके से कर पाने में सक्षम हैं।
इस योजना के अंतर्गत 3 लड़कियों की शादी तक लाभ प्रदान किया जाता है। Vivah Shagun Yojna का लाभ सिर्फ हरियाणा के नागरिकों को ही उपलब्ध होगा।
कन्यादान योजना हरियाणा(Vivah Shagun Yojna Haryana) जिसे विवाह शगुन योजना भी कहा जाता है को हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया गया है।
विवाह शगुन योजना / Shagun Yojna Haryana का लाभ उठाने वाली लड़कियों का नाम परिवार पहचान पत्र(PPP Haryana) मे होना अनिवार्य है।
जो गरीब परिवारों में शादी करने वाली कन्याओं की मदद करती है। इस योजना के तहत, सरकार उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो कम आय वाले होते हैं और उनकी कन्याओं की शादी कराने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है।
विवाह शगुन योजना मे पहले 51,000 रुपए शगुन के रूप में दिए जाते थे, कुछ श्रेणी में इस राशि को अब बढ़ा कर 71,000 रुपये तक कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना / Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana से सम्बंधित नीचे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है –
कन्यादान योजना हरियाणा के अंतर्गत, हरियाणा सरकार शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
आवेदक का आय बीपीएल (बीपीएल) सीमा से कम होना चाहिए।
आवेदक ने अपनी बेटी की उच्च शिक्षा के लिए नहीं खर्च किए होने चाहिए।
आवेदक की बेटी का विवाह/शादी नवंबर 2014 के बाद हुआ होना चाहिए।
योजना के तहत, हरियाणा के गरीब लोगों की बेटियों के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाती है।
कन्यादान योजना के तहत, शादी के लिए आवेदन करने वाली लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए ओर लड़की के दूल्हे की उम्र भी 21 साल या इससे ज्यादा होनी अनिवार्य है।
इस योजना में, शादी के लिए आवेदन करने वाली लड़की के परिवार का आय हर महीने 180000 रुपये सालाना से कम होना चाहिए।
आवेदन करने वाले लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया में लोगों को अपनी आय की प्रमाणिकता जांच करानी होगी।
आवेदन करने वाले परिवार का परिवार पहचान पत्र बना होना चाहिए, तथा उनकी ये पहचान पत्र में प्रमाणित होनी चाहिए.
शादी के लिए आवेदन करने वाली लड़की को आर्थिक मदद के रूप में 51,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
MukhyaMantri Vivah Shagun Yojana / विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कितनी राशि की सहायता मिलती है:
श्रेणी
कुल शगुन राशि
शादी से पहले दी जाने वाली राशि
शादी के बाद दी जाने वाली राशि
विवाह प्रमाण पत्र जमा करने के 6 महीने के अंदर दी जाने वाली राशि
विधवा / तलाकशुदा / बेसहारा / अनाथ / बेसहारा बच्चे
51,000
46,000
–
5,000
अनुसूचित/पिछड़ी जाति / टपरिवाल / गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन वाली जातियां
71,000
66,000
5,000
खिलाड़ी लड़कियां (किसी भी जाति ओर आय की)
31,000
31,000
बीपीएल या सब जाति वर्ग जिनकी आय 1,80,000 सालाना से नीचे है
31,000
28,000
3,000
सामूहिक विवाह (कम से कम 10 जोड़ों ने, कोई भी आय वर्ग)
51,000
46,000
–
5,000
दिव्यांग : 1. नए विवाहित जोड़े जब दोनों अपंग/दिव्यांग हैं 2. अगर पति पत्नी में से एक अपाहिज/दिव्यांग है
51,000 31,000
51,000
31,000
–
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana – Shagun details
अगर कोई नवविहित जोड़ा जो शादी के 30 दिन के अंदर विवाह प्रमाण पत्र पंजीकृत करा लेता है तो सरकार ऐसे जोड़े को भी 1100/- रुपये ओर एक मिडाई का डिब्बा उपहार / शगुन के रूप में देती है। चाहे जोड़ा किसी भी जाति या आय वर्ग से हो ।
यह सरकार ने विवाह को पंजीकृत कराने के लिए जनता को उत्शाहित करने के लिए किया है, ताकि सरकार के पास नई नई जानकारी समय समय पर इकट्ठी हो सकें ओर उनका प्रयोग विभिन्न योजना बनाने ओर लागू करने मे किया जा सके।
विवाह शगुन योजना की योग्यता | Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana Eligibility:
आवेदन करने वाला हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
आवेदक का परिवार पहचान पत्र बना हो ओर उसमें लड़की का नाम दर्ज होना चाहिए ।
आवेदक के परिवार की आय परिवार पहचान पत्र में सत्यापित होनी अनिवर्य है ।
इस शगुन योजना का लाभ उठाने वाली दुल्हन की आयु 18 वर्ष ओर दूल्हे की आयु 21 वर्ष से कम ना हो ।
मुख्यमंत्री शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए शादी/विवाह के 3 महीने के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है।
शगुन योजना के अंतर्गत विवाह बाद की शेष राशि लेने के लिए विवाह प्रमाण पत्र शादी के 6 महीने के अंदर बन जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना(MukhyaMantri Vivah Shagun Yojana) का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं, ये दस्तावेज श्रेणी के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं :
बैंक / डाक खाना खाता पासबुक फोटो सहित ओर उसका विवरण (details)
लड़का व लड़की की पासपोर्ट आकार की फोटो उपलब्ध हों
जाति प्रमाण पत्र (Cast Certificate)
तलाक शुदा महिला के लिए तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध हो
मृत्यु प्रमाण पत्र अगर आवेदक विधवा है
विवाह शगुन योजना (MukhyaMantri Vivah Shagun Yojana) के लिए आवेदन कब करें ओर उसकी समय सीमा :
शगुन योजना का लाभ लेने के लिए शादी से 60 दिनों के अंदर आवेदन देना होगा
अगर मुख्यमंत्री विवाह शगुन / कन्यादान योजना का आवेदन शादी के बाद किया है तो समय सीमा:
2 महीने से पहले : District Welfare Officer
2 महीने से 3 महीने के अंदर : Director, Head Quarter
कृप्या संज्ञान लें की, 3 महीने के बाद कोई आवेदन मान्य नहीं होगा।
आवेदन के 30 दिनों के अंदर आवेदन पत्रों का निपटान जरूरी है ।
अगर आवेदक कम से कम 15 दिन पहले आवेदन कर देता है तो शगुन राशि शादी से पहले या शादी के दिन तक आवेदक के खाते में जमा कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन / कन्यादान योजना (MukhyaMantri Vivah Shagun Yojana) आवेदन का शुल्क / fee :
10 रुपये अधिकतम
Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna: शगुन योजना में आवेदन कैसे ओर कहाँ करें / Kanyadan Yojna Haryana Registration :
इस योजना के अंतर्गत सिर्फ सरल हरियाणा / Saral Haryana की website/portal पर online आवेदन (Apply Online) ही लिए जाएंगे। आवेदन करने से सम्बंधित जरूरी Links की जानकारी नीचे दी गई है । इसके लिए आप सरल केंद्र पर जा कर भी apply कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से संबंधी अनिवार्य Links / Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Form and Application Important Links:
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana / कन्यादान योजना Important Links
विशेष टिप्पणी : पंजीकृत श्रमिक की बेटी के विवाह की व्यवस्था हेतु बोर्ड द्वारा 50,000/- रूपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जिसके लिए अलग से आॅनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है।
इसप्रकार लाभार्थी की सुपुत्री की शादी पर 51,000(कन्यादान योजना) + 31000 से 71,000(शगुन योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता (सुपुत्री)) = 82000/- से 1,22,000/- रूपये अधिकतम तक प्रदान किये जाते हैं।