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हरियाणा सरकार अविवाहित लोगों के लिए पेंशन योजना 2024: Haryana Government Pension Scheme for Unmarried People 2024, Know Now

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हरियाणा सरकार अविवाहित लोगों के लिए पेंशन योजना 2024 / Haryana Government Pension Scheme for Unmarried People 2024: हरियाणा सरकार अविवाहित लोगों के लिए पेंशन योजना ला रही है। यह योजना अविवाहित हरियाणा के स्थायी निवासियों के लिए होगी। इस योजना के लिए 45 साल से 60 साल तक की उम्र वाले अविवाहित व्यक्ति पात्र होंगे।

इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार अविवाहित लोगों को 2750 रुपये पेंशन देगी।

ऐसा माना जा रहा है की इस पेंशन योजना का लाभ 1,80,000 रुपये से काम आय वाले अविवाहित हरियाणा के निवासी उठा पाएंगे।

हरियाणा सरकार के अनुसार इस नई पेंशन योजना(Haryana Government Pension Scheme for Unmarried People 2024) में आने वाले लाभार्थियों की संख्या लगभग 65000 है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताया की सरकार इस योजना पर विचार कर रही थी, इसके पात्रता के नियम तय किए जा चुके हैं, जो की नीचे लेख में पढे जा सकते हैं।

Haryana Government Pension Scheme for Unmarried People 2024

अविवाहित पेंशन योजना की पात्रता

  • हरियाणा का नागरिक होना जरूरी है।
  • लाभार्थी की आयु 45 से 60 वर्ष के बीच हो वो आवेदन कर सकते हैं, उनको 60 साल आयु होने पर पेंशन देनी शुरू कर दी जाएगी।
  • लाभार्थी लिव-इन-रीलैशन्शिप (Live-In-Relationship) में नहीं रहता हो।
  • लाभार्थी ने तलाक(divorce) नहीं ले रखा हो।
  • लाभार्थी जो आवेदन करके इस पेंशन योजना का लाभ लेना चाहता है उसकी वार्षिक आय 180000 या इससे कम हो।

अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • परिवार पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ
  • मोबाईल फोन, चालू हालत में OTP प्राप्त करने के लिए

हरियाणा सरकार अविवाहित लोगों को 2750 रुपए पेंशन दी जाएगी । इस योजना से संबंधित ओर अधिक जानकारी जैसे ही योजना की आधिकारिक घोषणा होगी तब आएगी।

इस योजना के शुरू होने पर ये भी सरल हरियाणा वेबसाईट पोर्टल पर अप्लाइ की जा सकेगी।

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