MukhyaMantri Vivah Shagun Yojana Haryana | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा में शादी करने वाली महिलाओं के माता पिता को आर्थिक मदद प्रदान करती है। यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई एक बहुत ही महत्वकांक्षी गरीब परिवार की बच्चियों को केंद्र में रख कर बनाई गई योजना है। इस योजना की शुरुआत से गरीब माँ बाप के सिर से बहुत बड़ा बोझ सरकार ने हल्का करनें की कोशिश की है। इस योजना की जितनी सरहना की जाए उतनी कम है।
इस योजना के आने से गरीब माता पिता भी अपनी लड़कियों की शादी बड़े ही गोरवपूर्ण तरीके से कर पाने में सक्षम हैं।
इस योजना के अंतर्गत 3 लड़कियों की शादी तक लाभ प्रदान किया जाता है। Vivah Shagun Yojna का लाभ सिर्फ हरियाणा के नागरिकों को ही उपलब्ध होगा।
Haryana Parivar Pehchan Patra ( PPP) |Family Id
कन्यादान योजना हरियाणा(Vivah Shagun Yojna Haryana) जिसे विवाह शगुन योजना भी कहा जाता है को हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया गया है।
विवाह शगुन योजना / Shagun Yojna Haryana का लाभ उठाने वाली लड़कियों का नाम परिवार पहचान पत्र(PPP Haryana) मे होना अनिवार्य है।
जो गरीब परिवारों में शादी करने वाली कन्याओं की मदद करती है। इस योजना के तहत, सरकार उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो कम आय वाले होते हैं और उनकी कन्याओं की शादी कराने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है।
विवाह शगुन योजना मे पहले 51,000 रुपए शगुन के रूप में दिए जाते थे, कुछ श्रेणी में इस राशि को अब बढ़ा कर 71,000 रुपये तक कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना / Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana से सम्बंधित नीचे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है –
- कन्यादान योजना हरियाणा के अंतर्गत, हरियाणा सरकार शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
- आवेदक का आय बीपीएल (बीपीएल) सीमा से कम होना चाहिए।
- आवेदक ने अपनी बेटी की उच्च शिक्षा के लिए नहीं खर्च किए होने चाहिए।
- आवेदक की बेटी का विवाह/शादी नवंबर 2014 के बाद हुआ होना चाहिए।
- योजना के तहत, हरियाणा के गरीब लोगों की बेटियों के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाती है।
- कन्यादान योजना के तहत, शादी के लिए आवेदन करने वाली लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए ओर लड़की के दूल्हे की उम्र भी 21 साल या इससे ज्यादा होनी अनिवार्य है।
- इस योजना में, शादी के लिए आवेदन करने वाली लड़की के परिवार का आय हर महीने 180000 रुपये सालाना से कम होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया में लोगों को अपनी आय की प्रमाणिकता जांच करानी होगी।
- आवेदन करने वाले परिवार का परिवार पहचान पत्र बना होना चाहिए, तथा उनकी ये पहचान पत्र में प्रमाणित होनी चाहिए.
- शादी के लिए आवेदन करने वाली लड़की को आर्थिक मदद के रूप में 51,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
MukhyaMantri Vivah Shagun Yojana / विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कितनी राशि की सहायता मिलती है:
श्रेणी | कुल शगुन राशि | शादी से पहले दी जाने वाली राशि | शादी के बाद दी जाने वाली राशि | विवाह प्रमाण पत्र जमा करने के 6 महीने के अंदर दी जाने वाली राशि |
विधवा / तलाकशुदा / बेसहारा / अनाथ / बेसहारा बच्चे | 51,000 | 46,000 | – | 5,000 |
अनुसूचित/पिछड़ी जाति / टपरिवाल / गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन वाली जातियां | 71,000 | 66,000 | 5,000 | |
खिलाड़ी लड़कियां (किसी भी जाति ओर आय की) | 31,000 | 31,000 | ||
बीपीएल या सब जाति वर्ग जिनकी आय 1,80,000 सालाना से नीचे है | 31,000 | 28,000 | 3,000 | |
सामूहिक विवाह (कम से कम 10 जोड़ों ने, कोई भी आय वर्ग) | 51,000 | 46,000 | – | 5,000 |
दिव्यांग : 1. नए विवाहित जोड़े जब दोनों अपंग/दिव्यांग हैं 2. अगर पति पत्नी में से एक अपाहिज/दिव्यांग है | 51,000 31,000 | 51,000 31,000 | – |
अगर कोई नवविहित जोड़ा जो शादी के 30 दिन के अंदर विवाह प्रमाण पत्र पंजीकृत करा लेता है तो सरकार ऐसे जोड़े को भी 1100/- रुपये ओर एक मिडाई का डिब्बा उपहार / शगुन के रूप में देती है। चाहे जोड़ा किसी भी जाति या आय वर्ग से हो ।
यह सरकार ने विवाह को पंजीकृत कराने के लिए जनता को उत्शाहित करने के लिए किया है, ताकि सरकार के पास नई नई जानकारी समय समय पर इकट्ठी हो सकें ओर उनका प्रयोग विभिन्न योजना बनाने ओर लागू करने मे किया जा सके।
ये भी पढ़ें:
विवाह शगुन योजना की योग्यता | Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana Eligibility:
- आवेदन करने वाला हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
- आवेदक का परिवार पहचान पत्र बना हो ओर उसमें लड़की का नाम दर्ज होना चाहिए ।
- आवेदक के परिवार की आय परिवार पहचान पत्र में सत्यापित होनी अनिवर्य है ।
- इस शगुन योजना का लाभ उठाने वाली दुल्हन की आयु 18 वर्ष ओर दूल्हे की आयु 21 वर्ष से कम ना हो ।
- मुख्यमंत्री शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए शादी/विवाह के 3 महीने के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है।
- शगुन योजना के अंतर्गत विवाह बाद की शेष राशि लेने के लिए विवाह प्रमाण पत्र शादी के 6 महीने के अंदर बन जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना(MukhyaMantri Vivah Shagun Yojana) का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं, ये दस्तावेज श्रेणी के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं :
- विवाह करने वाले जोड़े का जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड की प्रति
- परिवार पहचान पत्र / Family Id
- निम्न में से कोई एक:
- PAN कार्ड
- पासपोर्ट
- वोटर पहचान पत्र / Voter Id
- राशन कार्ड
- MGNREGA / मानरेगा कार्ड
- किसान फोटो पासबुक
- ड्राइविंग लाइसेंस / Licence
- फोटो पहचान पत्र – किसी राजपत्रित अधिकारी / Gazetted Officer द्वारा उनके Office Letter Head पर जारी की हुई।
- आय परिवार पहचान पत्र में प्रमाणित होनी चाहिए
- गरीबी रेखा से नीचे वर्ग(BPL) का राशन कार्ड (डाउनलोड राशन कार्ड)
- हरियाणा स्थाई निवासी प्रमाण पत्र (Domicile)
- विवाह का निमंत्रण पत्र (marriage invitation card)
- बैंक / डाक खाना खाता पासबुक फोटो सहित ओर उसका विवरण (details)
- लड़का व लड़की की पासपोर्ट आकार की फोटो उपलब्ध हों
- जाति प्रमाण पत्र (Cast Certificate)
- तलाक शुदा महिला के लिए तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध हो
- मृत्यु प्रमाण पत्र अगर आवेदक विधवा है
विवाह शगुन योजना (MukhyaMantri Vivah Shagun Yojana) के लिए आवेदन कब करें ओर उसकी समय सीमा :
- शगुन योजना का लाभ लेने के लिए शादी से 60 दिनों के अंदर आवेदन देना होगा
- अगर मुख्यमंत्री विवाह शगुन / कन्यादान योजना का आवेदन शादी के बाद किया है तो समय सीमा:
- 2 महीने से पहले : District Welfare Officer
- 2 महीने से 3 महीने के अंदर : Director, Head Quarter
कृप्या संज्ञान लें की, 3 महीने के बाद कोई आवेदन मान्य नहीं होगा।
- आवेदन के 30 दिनों के अंदर आवेदन पत्रों का निपटान जरूरी है ।
- अगर आवेदक कम से कम 15 दिन पहले आवेदन कर देता है तो शगुन राशि शादी से पहले या शादी के दिन तक आवेदक के खाते में जमा कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन / कन्यादान योजना (MukhyaMantri Vivah Shagun Yojana) आवेदन का शुल्क / fee :
10 रुपये अधिकतम
Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna: शगुन योजना में आवेदन कैसे ओर कहाँ करें / Kanyadan Yojna Haryana Registration :
इस योजना के अंतर्गत सिर्फ सरल हरियाणा / Saral Haryana की website/portal पर online आवेदन (Apply Online) ही लिए जाएंगे। आवेदन करने से सम्बंधित जरूरी Links की जानकारी नीचे दी गई है । इसके लिए आप सरल केंद्र पर जा कर भी apply कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से संबंधी अनिवार्य Links / Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Form and Application Important Links:
Welfare of SC/BC Department | Click Here |
Saral Haryana Portal / Website | Click Here |
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Form Download | Click Here |
Haryana Blogs से समय समय पर मिलने वाली जानकारियों के लिए Facebook पर जुड़ें | Click Here |
Know about परिवार पहचान पत्र |
विशेष टिप्पणी : पंजीकृत श्रमिक की बेटी के विवाह की व्यवस्था हेतु बोर्ड द्वारा 50,000/- रूपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जिसके लिए अलग से आॅनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है।
इसप्रकार लाभार्थी की सुपुत्री की शादी पर 51,000(कन्यादान योजना) + 31000 से 71,000(शगुन योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता (सुपुत्री)) = 82000/- से 1,22,000/- रूपये अधिकतम तक प्रदान किये जाते हैं।
Leave a Reply